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PREVIEW MODE
अन्नपूर्णा / समविशिष्ट मानव
के आलोक में परिवारिक सूची
Ration Card No./ राशन कार्ड संख्या:
क्र.पूरा नामलिंगउम्रसंबंध

राशन कार्ड

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थी योजना
Ration Card No./ राशन कार्ड संख्या:
कार्डधारक का नाम:
PREVIEW MODE
Ration Card No./ राशन कार्ड संख्या:
1.कार्डधारक का नाम :
2.Cardholder Name :
(वरिष्ठ महिला का नाम)
(गृहस्थी का मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला होगी| यदि 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हो तो पुरुष गृहस्थी का मुखिया होगा। जैसे ही 18 वर्ष महिला की उम्र होगी वह गृहस्थी की मुखिया हो जाएगी)
3.पिता/पति का नाम :
4.आवासीय पता :-
गांव/वार्ड :
प्रखंड / नगर-पालिका :
जिला का नाम :
5.लक्षित जन वितरण प्रणाली के दूकानदार का नाम / पता :-
वितरक का नाम :
वितरक का पता :
कार्डधारियों के लिए आवश्यक सूचनाएं

१. यह राशन कार्ड कार्डधारक को निजी रूप से दिया गया है | इसे कार्डधारक के अलावा कोई व्यावसायिक में नहीं ला सकता है | कार्ड को सुरक्षित रखना कार्डधारक की निजी जिम्मेदारी है |

२. प्राधिकृत उचित मूल्य के दूकान से राशन लेने के समय कार्ड में राशन की मात्रा अवश्य अंकित करा लें | अपने कार्ड को दूकान में किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए |

३. किसी माह का राशन अगर उस माह में नहीं प्राप्त किया जाये तो वह राशन अगले माह में भी मिल सकता है |

४. उचित मूल्य के दूकानदार के विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो तो इसकी सूचना उपायुक्त / अनुमंडल पदाधिकारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / पणन पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को भेजी जा सकती है |

५. यह कार्ड निःशुल्क है | इसके खो जाने या अन्य कारणों से दूसरे कार्ड की आवश्यकता पड़ने पर इसकी आपूर्ति निर्धारित राशि प्राप्त होने के उपरांत, उचित जांच के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी |

६. कार्डधारक अगर अपने निवास स्थान को बदले तो इसकी सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को तुरंत दे और अपने नए निवास के वार्ड की दूकान में अपना कार्ड स्थानांतरित करवा ले |

७. जब कार्डधारक का अपने राशनिंग क्षेत्र / अपने क्षेत्र के बाहर जाना निश्चित हो जाए तब इस राशन कार्ड को तुरंत आपूर्ति कार्यालय में समर्पित कर एक प्रमाणपत्र ले लेना आवश्यक होगा अन्यथा अन्य स्थान में नया कार्ड नहीं बन सकेगा |

८. राशन वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है |

९. आपूर्ति सम्बंधित कोई भी शिकायत होने पर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर -1967 एवं 1800 212 5512 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है |